स्वतंत्र गाइड — यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक पोर्टल: ewaybillgst.gov.in (आधिकारिक साइट नए टैब में खुलेगी)

ई-वे बिल वैधता: नियम और कैलकुलेटर

अंतिम समीक्षा: लेखक: ewaybillogin संपादकीय टीम
सीधा जवाब

सामान्य माल के लिए ई-वे बिल हर 200 किमी (या उसके हिस्से) पर 1 दिन वैध रहता है। ओवर-डाइमेंशनल माल के लिए हर 20 किमी पर 1 दिन। हर “दिन” अगले दिन की आधी रात को खत्म होता है, और गिनती पार्ट B पहली बार भरने से शुरू होती है। समाप्ति के आसपास वैधता बढ़ाई जा सकती है, पर कुल वैधता 360 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती।

इस पेज पर
  1. ई-वे बिल वैधता कैलकुलेटर
  2. नियम 138(10) के तहत वैधता
  3. दूरी तालिका: उदाहरण
  4. “दिन” कैसे गिना जाता है
  5. वैधता बढ़ाना (एक्सटेंशन)
  6. अधिकतम 360 दिन
  7. दूरी और PIN कोड
  8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ई-वे बिल वैधता कैलकुलेटर

यह आपके ब्राउज़र में ही चलता है। आपकी डाली जानकारी कहीं नहीं भेजी जाती।

जैसी ई-वे बिल में डाली गई
ODC: तय आकार-सीमा से बड़ा एक अविभाज्य माल
वाहन विवरण पहली बार भरने पर वैधता शुरू होती है
वैधता देखने के लिए दूरी और तारीख डालें।

नियम 138(10) के तहत वैधता

ई-वे बिल की वैधता
वाहन / माल का प्रकारदूरीवैधता
सामान्य माल (ODC के अलावा)200 किमी तक1 दिन
सामान्य माल (ODC के अलावा)हर अतिरिक्त 200 किमी या उसका हिस्सा1 अतिरिक्त दिन
ओवर-डाइमेंशनल माल (ODC)20 किमी तक1 दिन
ओवर-डाइमेंशनल माल (ODC)हर अतिरिक्त 20 किमी या उसका हिस्सा1 अतिरिक्त दिन

200 किमी वाला नियम 1 जनवरी 2021 से लागू है। पहले यह 100 किमी प्रति दिन था, और कुछ पुरानी गाइड अब भी वही आँकड़ा बताती हैं।

ओवर-डाइमेंशनल माल का मतलब है ऐसा एक अविभाज्य माल जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 93 में तय आकार-सीमा से बड़ा हो।

दूरी तालिका: उदाहरण

दूरी के अनुसार वैधता
दूरीसामान्य मालओवर-डाइमेंशनल माल
50 किमी1 दिन3 दिन
200 किमी1 दिन10 दिन
201 किमी2 दिन11 दिन
450 किमी3 दिन23 दिन
1,000 किमी5 दिन50 दिन
2,150 किमी11 दिन108 दिन

“दिन” कैसे गिना जाता है

उदाहरण: 450 किमी सामान्य माल पर 3 दिन; पार्ट B 3 नवंबर सुबह 10 बजे भरा गया तो 6 नवंबर रात 11:59 बजे तक वैध

वैधता उस समय से गिनी जाती है जब ई-वे बिल वैध होता है (जब पार्ट B पहली बार भरा जाता है), और हर दिन अगले दिन की आधी रात को खत्म होता है। इसलिए 150 किमी का ई-वे बिल, जिसका पार्ट B 3 नवंबर सुबह 10:00 बजे भरा गया, 4 नवंबर रात 11:59 बजे तक वैध है, 4 नवंबर सुबह 10:00 बजे तक नहीं।

वैधता बढ़ाना (एक्सटेंशन)

आधिकारिक नियम / पोर्टल की जानकारी

नियम 138(10) के अनुसार, जब असाधारण परिस्थितियों के कारण माल समय पर गंतव्य तक न पहुँच सके, तो बनाने वाला पार्ट B का विवरण अपडेट करके समाप्ति के समय से आठ घंटे के भीतर वैधता बढ़ा सकता है।

स्रोत: CBIC GST पोर्टल: CGST नियम (स्रोत नए टैब में खुलेगा)

  • आम कारण हैं: वाहन खराब होना, दुर्घटना, ट्रांसशिपमेंट, प्राकृतिक आपदा या कानून-व्यवस्था की समस्या।
  • सॉफ़्टवेयर और फ़ाइलिंग गाइडों के अनुसार पोर्टल का Extend Validity विकल्प समाप्ति से लगभग 8 घंटे पहले से 8 घंटे बाद तक खुलता है। यह थर्ड-पार्टी द्वारा बताई गई पोर्टल की व्यवहारिक स्थिति है, नियम के शब्द नहीं। संभव हो तो समाप्ति के बाद तक इंतज़ार न करें, क्योंकि अदालतों ने इस नियम को सख़्ती से पढ़ा है।
  • एक्सटेंशन के लिए लॉगिन करके कारण, मौजूदा स्थान और बची दूरी बतानी होती है।

अधिकतम 360 दिन

1 जनवरी 2025 से किसी ई-वे बिल की कुल वैधता, सभी एक्सटेंशन मिलाकर, पहली बार बनने की तारीख से 360 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद नया ई-वे बिल चाहिए, और वह भी तभी बनेगा जब मूल दस्तावेज़ 180 दिन की सीमा के भीतर हो। ई-वे बिल एडवाइज़री (स्रोत नए टैब में खुलेगा)

दूरी और PIN कोड

ई-वे बिल बनाते समय पोर्टल भेजने और डिलीवरी के PIN कोड के बीच अनुमानित दूरी की गणना करके दिखाता है। आप वास्तविक रूट की दूरी डाल सकते हैं, पर NIC का सिस्टम उसकी गणना से अधिकतम 10% ज़्यादा ही स्वीकार करता है (जैसे 500 किमी दिखाए तो 550 किमी तक)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

100 किमी के लिए ई-वे बिल की वैधता कितनी है?

सामान्य माल के लिए 1 दिन, जो पार्ट B पहली बार भरने के अगले दिन की आधी रात को खत्म होता है। ओवर-डाइमेंशनल माल के लिए 5 दिन।

ई-वे बिल कब एक्सटेंड कर सकते हैं?

नियम 138(10) समाप्ति के समय से आठ घंटे के भीतर एक्सटेंशन की अनुमति देता है। गाइडों के अनुसार पोर्टल का विकल्प समाप्ति से लगभग आठ घंटे पहले खुलता है। कारण और बची दूरी बताएँ।

क्या वैधता ई-वे बिल बनते ही शुरू हो जाती है?

वैधता तब शुरू होती है जब पार्ट B (वाहन या ट्रांसपोर्ट दस्तावेज़ विवरण) पहली बार भरा जाता है। अगर पार्ट A और B साथ भरे गए, तो बनते समय ही।

लॉगिन करना है?

केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करें। ewaybillogin.com कभी भी आपका पासवर्ड या OTP नहीं माँगता।

आधिकारिक स्रोत और संदर्भ

हर समीक्षा से पहले हम ये स्रोत जाँचते हैं। पोर्टल की स्क्रीन और नियम बदल सकते हैं। अगर यहाँ लिखी बात पोर्टल से अलग लगे, तो पोर्टल की बात मानें और हमें बताएँ।

संबंधित गाइड

ewaybillogin.com एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। इसका भारत सरकार, GSTN, NIC या CBIC से कोई संबंध नहीं है और न ही उनकी ओर से इसे मान्यता मिली है। हम कभी भी आपका यूज़रनेम, पासवर्ड या OTP नहीं माँगते। लॉगिन के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल ewaybillgst.gov.in (आधिकारिक साइट नए टैब में खुलेगी) का ही उपयोग करें। हमारा अस्वीकरण पढ़ें।

आधिकारिक ई-वे बिल पोर्टल खोलें (सरकारी साइट नए टैब में खुलेगी)